महाराष्ट्र के चर्चों के लिए

स्वतंत्र इच्छा की
स्वैच्छिक घोषणा

एक मुद्रण-योग्य, हस्ताक्षरित घोषणापत्र जिसे कोई उपासक यह पुष्टि करने हेतु भर सकता है कि उसकी उपस्थिति स्वैच्छिक है और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से मुक्त है — यह महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 के साथ उपयोग हेतु तैयार किया गया है, जो 28 अगस्त 2026 से पूर्ण रूप से लागू हुआ।

उपयोग से पहले

यह एक सामान्य प्रयोजन का प्रारूप है, जो महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टिंग पर आधारित है — यह कानूनी सलाह नहीं है, और यहाँ अधिनियम की किसी विशिष्ट धारा संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें राजपत्रित पाठ अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है।

औपचारिक रूप से अपनाने से पहले इसे महाराष्ट्र में नामांकित किसी अधिवक्ता से समीक्षा एवं अनुकूलित करवाएँ — इस दस्तावेज़ के उद्देश्य की तुलना में लागत मामूली है, और अधिनियम के नियम (जो प्रक्रिया को अधिक विस्तार से नियंत्रित करते हैं) अभी भी विकसित हो रहे हो सकते हैं। इस समीक्षा को दर्ज करने हेतु फ़ॉर्म पर ही एक पंक्ति दी गई है।

आधार की फोटोकॉपी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा है। भरे हुए फॉर्म को एक बंद, पहुँच-नियंत्रित स्थान पर रखें, और बिना किसी स्पष्ट, वैध कारण के इन्हें डिजिटाइज़ अथवा प्रसारित न करें।

अनुवाद संबंधी टिप्पणी: यह अनुवाद सावधानीपूर्वक किया गया है, तथापि औपचारिक उपयोग से पहले हिंदी में दक्ष किसी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता से इसकी भाषा की भी समीक्षा करवाने की सलाह दी जाती है।


महाराष्ट्र राज्य में निष्पादित

अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा प्रलोभन के अभाव
के संबंध में स्वैच्छिक घोषणा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसरण में तथा महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 के संदर्भ में निष्पादित

जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्रदान करता है, जो केवल लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा भाग III के अन्य उपबंधों के अधीन है;

जबकि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1977) 1 SCC 677 के मामले में प्राधिकारपूर्वक यह अभिनिर्धारित किया है कि अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को छल, बल, प्रलोभन अथवा अन्य अनुचित साधनों से धर्मांतरित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, और यह कि संबोधित व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए;

जबकि महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026, जो महाराष्ट्र राज्य में दिनांक 28 अगस्त 2026 से प्रभावी है, किसी भी व्यक्ति के एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को दंडनीय बनाता है जहाँ ऐसा धर्मांतरण बल, अनुचित दबाव, छल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, मिथ्या निरूपण, अथवा विवाह या विवाह के वचन के माध्यम से कराया गया हो — तथा यह किसी व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा से धार्मिक उपासना, शिक्षा, प्रार्थना अथवा सहभागिता में स्वैच्छिक उपस्थिति अथवा सहभागिता को न तो प्रतिबंधित करता है, न निषिद्ध करता है, न ही अन्यथा प्रभावित करता है;

जबकि नीचे उल्लिखित मण्डली यह चाहती है कि उसके पास एक समसामयिक, हस्ताक्षरित तथा साक्षी-प्रमाणित अभिलेख रहे जो यह पुष्टि करे कि उसकी सेवाओं में उपस्थित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से तथा बिना किसी प्रकार के प्रलोभन के ऐसा करता है, जो मण्डली, उसके पास्टरों, पदाधिकारियों तथा सदस्यों की सुरक्षा हेतु है, और समान रूप से घोषणाकर्ता की अपनी संवैधानिक रूप से सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु है;

अतएव, मैं, नीचे हस्ताक्षरकर्ता घोषणाकर्ता, एतद्द्वारा गंभीरतापूर्वक तथा निष्ठापूर्वक निम्नलिखित अभिपुष्टि करता/करती हूँ, घोषित करता/करती हूँ तथा अभिलिखित करता/करती हूँ:

मण्डली एवं घोषणाकर्ता का विवरण

चर्च/मण्डली का नाम

घोषणाकर्ता का पूरा नाम

पुत्र/पुत्री/वार्ड

आयु (वर्ष)

जन्म तिथि

स्थायी निवास पता

आधार संख्या (12 अंक)

मोबाइल नंबर

ईमेल (यदि कोई हो)

वर्तमान में माना जाने वाला धर्म, जैसा घोषणाकर्ता द्वारा दर्ज किया गया

घोषणाकर्ता के आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी इसके साथ अनुबंध "क" के रूप में संलग्न की जानी है।

घोषणाएँ

1.

स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक उपस्थिति. मैं मण्डली द्वारा संचालित धार्मिक सेवाओं, प्रार्थना सभाओं, उपासना, शिक्षण, सहभागिता अथवा अन्य गतिविधियों में पूर्णतः अपनी स्वतंत्र इच्छा से, अपनी व्यक्तिगत पसंद से, तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा मुझ पर लगाए गए किसी अनुरोध, निर्देश, दबाव अथवा अपेक्षा के बिना उपस्थित हो रहा/रही हूँ और/अथवा उपस्थित रहा/रही हूँ।

2.

प्रलोभन अथवा आमिष का अभाव. मुझे मण्डली, उसके पास्टर(रों), पदाधिकारियों अथवा उसके किसी सदस्य द्वारा मेरी उपस्थिति, सहभागिता, अथवा मेरी धार्मिक मान्यता में किसी परिवर्तन हेतु प्रलोभन के रूप में नकद अथवा वस्तु के रूप में कोई उपहार, प्रलाभ, आसान धन, भौतिक लाभ, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अथवा किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन न तो प्रस्तावित किया गया, न वचन दिया गया, और न ही दिया गया है।

3.

बल, अनुचित दबाव अथवा छल का अभाव. मुझे मण्डली, उसके पास्टर(रों), पदाधिकारियों अथवा उसके किसी सदस्य द्वारा मेरी उपस्थिति अथवा सहभागिता के संबंध में किसी भी प्रकार के बल, धमकी, अनुचित दबाव, भय-प्रदर्शन, छल, मिथ्या निरूपण, अथवा अनुचित प्रभाव के अधीन नहीं किया गया है, न ही मेरी उपस्थिति प्रेरित करने हेतु मुझसे कोई तथ्य छिपाया अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

4.

विवाह द्वारा या विवाह हेतु प्रलोभन का अभाव. मेरी उपस्थिति तथा सहभागिता किसी विवाह अथवा विवाह के वचन से न तो संबंधित है, न ही उसके माध्यम से प्राप्त की गई है।

5.

यह घोषणा स्वयं धर्मांतरण का गठन नहीं करती. मैं यह समझता/समझती हूँ तथा पुष्टि करता/करती हूँ कि केवल धार्मिक उपासना, प्रार्थना, शिक्षण अथवा सहभागिता में उपस्थित होना अथवा भाग लेना, स्वयं में, एक धर्म से दूसरे धर्म में "धर्मांतरण" का गठन नहीं करता, और यह कि इस घोषणा को निष्पादित करके मैंने अपने धर्म का कोई औपचारिक धर्मांतरण न तो किया है, न ही करने का उपक्रम किया है। मुझे यह ज्ञात है कि यदि मैं भविष्य में किसी समय वास्तविक रूप से तथा स्वेच्छा से अपने धर्म का औपचारिक धर्मांतरण करने का निर्णय लेता/लेती हूँ, तो महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 के अंतर्गत एक पृथक तथा भिन्न प्रक्रिया लागू होती है, जिसमें सक्षम जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम साठ (60) दिन पूर्व अग्रिम सूचना देना तथा उसके अंतर्गत विहित अन्य प्रक्रिया का अनुपालन करना सम्मिलित है, तथा यह घोषणा ऐसी किसी सांविधिक प्रक्रिया का विकल्प अथवा उसके स्थान पर नहीं है, और न ही ऐसा आशयित है।

6.

उपस्थिति की सतत तथा प्रतिसंहरणीय प्रकृति. मैं यह समझता/समझती हूँ कि मण्डली की गतिविधियों में मेरी उपस्थिति तथा सहभागिता पूर्णतः स्वैच्छिक प्रकृति की है, कि मुझ पर ऐसी उपस्थिति जारी रखने का कोई संविदात्मक अथवा अन्य दायित्व नहीं है, तथा मैं अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए तथा बिना किसी प्रतिकूल परिणाम के, ऐसा करना बंद करने हेतु स्वतंत्र हूँ।

7.

स्वस्थ मस्तिष्क तथा विधिक क्षमता. मैं स्वस्थ मस्तिष्क का/की हूँ तथा यह घोषणा अपनी इच्छा से कर रहा/रही हूँ, इसकी विषय-वस्तु को समझने के पश्चात, जो मुझे मेरी समझ की भाषा में पढ़कर सुनाई तथा समझाई गई है। (यदि घोषणाकर्ता नाबालिग है, तो यह घोषणा अतिरिक्त रूप से नीचे माता-पिता/विधिक संरक्षक द्वारा सह-हस्ताक्षरित की जाती है।)

8.

मण्डली द्वारा निर्भरता. मुझे यह ज्ञात है कि मण्डली, उसके पास्टर(रगण) तथा पदाधिकारी इस घोषणा पर निर्भर कर सकते हैं, तथा मैं यह वचन देता/देती हूँ कि इसमें अंतर्विष्ट विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, तथा मैं भविष्य में किसी भी समय, बिना उचित कारण के, इसमें की गई घोषणाओं से न मुकरूँगा/मुकरूँगी, न उनका खंडन करूँगा/करूँगी।

9.

पहचान दस्तावेज़ों का स्वैच्छिक प्रस्तुतीकरण. मैं इस घोषणा के संबंध में केवल पहचान तथा अभिलेखीकरण के प्रयोजन हेतु, न कि आधार-आधारित प्रमाणीकरण के किसी प्रयोजन हेतु, अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी तथा एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर स्वेच्छा से प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं यह समझता/समझती हूँ कि मण्डली मेरी आधार संख्या का उपयोग इस घोषणा के संबंध में पहचान सत्यापन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं करेगी, तथा लागू विधि, जिसमें आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, लाभों तथा सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम सम्मिलित हैं, के अनुसार इसे गोपनीय तथा सुरक्षित रखने हेतु उचित सावधानी बरतेगी।

मैंने उपर्युक्त घोषणाएँ पढ़ ली हैं, अथवा वे मुझे मेरी समझ की भाषा में पढ़कर सुनाई तथा समझाई गई हैं, और उनकी विषय-वस्तु को समझने के पश्चात, मैं इसमें की गई घोषणाओं की सत्यता की पुष्टि में नीचे अपना हस्ताक्षर करता/करती हूँ।

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

यदि घोषणाकर्ता नाबालिग है, तो सह-हस्ताक्षरित किया जाना है:

माता-पिता/संरक्षक का नाम

माता-पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर

पासपोर्ट आकार की तस्वीर यहाँ चिपकाई जानी है

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में

साक्षी 1 — नाम

पता

हस्ताक्षर

साक्षी 2 — नाम

पता

हस्ताक्षर

मण्डली के आधिकारिक उपयोग हेतु

प्राप्तकर्ता का नाम

पदनाम

प्राप्ति की तिथि

आधार फोटोकॉपी संलग्न? हाँ/नहीं

अभिलेख संख्या

अधिवक्ता द्वारा समीक्षित (नाम एवं नामांकन संख्या)